शिक्षा विभाग में नए शैक्षिक सेवा नियम 2021 के कारण पदोन्नतियों नहीं हो पा रही कैबिनेट बैठक में अब इसमें संशोधन किया गया है। राजस्थान (राज्य एवं अधीनस्थ) शिक्षा सेवा नियम 2021 में संशोधन कर यूजी एवं पीजी असमान विषय वालों की पदोन्नतियां सरकार छूट प्रदान कर रही है। इन्हीं संशोधन में उप प्राचार्य से प्रिंसिपल पदोन्नति में छूट एग्रीकल्चर व्याख्याता भर्ती नियमों में संशोधन, वाणिज्य व्याख्याता भर्ती में संशोधन, व्याख्याता नव पद सृजन आदि है।
संशोधनों के नहीं होने के कारण गत तीन सत्र से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की पदोन्नतियां नहीं हो पा रही है जिससे शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं इन संशोधनों के होने से करीब 50 हजार शिक्षकों को पदोन्नतियां मिल सकेंगी। संघर्ष समिति संयोजक ऋषि पाकड़ ने बताया कि कैबिनेट संशोधन में शिक्षक बहुत अधिक समय से आंदोलनरत रहें। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम संशोधनों से विद्यालयो विद्यार्थियों को विषय अध्यापक मिल सकेंगे। पदोन्नति सधर्ष समिति के मुख्य संरक्षक मुकेश कुमार, संघर्ष समिति अध्यक्ष रामकेश दोसा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
