विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय तैयारियों में जुटा हुआ है। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 4 अक्टूबर को किया जा चुका है। लेकिन, फिर भी मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता अभी भी 27 अक्टूबर 2023 तक मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे। मतदाता वोटर लिस्ट में घर बैठे अपना नाम वीएचए एप के माध्यम से जांच कर सकता है।
जिला कलक्टर शरद मेहरा ने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव में शत प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट में मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर फॉर्म 6 के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 27 अक्टूबर के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
प्रवासी भारतीय नागरिक फॉर्म 6 ए के तहत आवेदन कर मतदाता सूची में शामिल होकर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकते हैं। आगामी 7 दिनों में मतदाता पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं, मतदाता आयोग की वेबसाइट से ई-ईपिक डाउनलोड किया जा सकता है।
निर्वाचन विभाग की ओर से 7 नवंबर को पूरक सूची सहित अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। वहीं, मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट, मतदाता सेवा पोर्टल अथवा वोटर हेल्पलाइन एप पर जाकर फॉर्म 6 अथवा फॉर्म 8 के तहत अपने आवेदन कर सकेंगे। 27 अक्टूबर के बाद किए गए आवेदन विधानसभा आम चुनाव 2023 में मतदान के लिए मान्य नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय फॉर्म 6 ए के तहत आवेदन कर मतदाता सूची में शामिल हो कर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकेंगे।
