Wed, 07 22, 2026
देश

पोस्टर-बैनरों से उतरे नेताजी, जिले में निषेधाज्ञा लागू:

बिना स्वीकृति के सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का नहीं सकते है आयोजन

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भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 9 अक्टूबर को घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए निर्वाचन की गतिविधियां आरंभ हो गई है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 9 अक्टूबर 2023 (मध्य रात्रि) से आगामी आदेश तक जिले की राजस्व सीमाओं में निषेधाज्ञा लागू की है। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ,रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर सकेगा, न घूमेगा और प्रदर्शन कर सकेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बनल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस बल, राजस्थान सिविल पुलिस, चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। इसके अलावा यह आदेश शस्त्र अनुज्ञापन नवीनीकरण के लिए आदेशानुसार शस्त्र निरीक्षण करवाने अथवा शस्त्र पुलिस थाने में जमा करवाने के लिए ले जाने पर लागू नहीं होगा। दिव्यांग एवं बीमार व्यक्ति जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, लाठी बैसाखी का उपयोग चलने में सहारा लेने के लिए कर सकेंगे। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के वह सदस्य जो प्रतियोगिता की तैयारी एवं भाग लेने जा रहे हैं उन पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा।

आदेशों में यह भी शामिल

आदेशानुसार जिले से बाहर का कोई भी व्यक्ति जिले की सीमा में उपरोक्त तरह के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, न ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग या प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बिना किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी जुलूस, सभा, धरना, भाषण आदि का आयोजन नहीं करेगा एवं न ही संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ध्वनि प्रसारण यंत्र के लिए अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा सुबह 6 से रात्रि 10 तक प्रसारण यंत्र के उपयोग के लिए दी जा सकेगी।

मतदान दिवस के दिन मतदाताओं को वाहनों से मतदान केन्द्रों तक ले जाने और वहां से वापस लाने पर पूर्णतया रोक रहेगी। निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार मतदान के दिन चिन्हित दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर से मतदान केन्द्र तक लाने व छोडने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले राजकीय वाहन इस आदेश से प्रतिबंधित नहीं होंगे। निषेधाज्ञा आदेशों की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

हटने लगे होर्डिंग

विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही सोमवार को बाजार से सरकारी होर्डिंग हटना शुरु हो गए। जिला प्रशासन के आदेश पर नगर परिषद की टीम ने बाजारों व सरकारी कार्यालयों में घुमकर लगे राजनैतिक दलों के विज्ञापनों के होर्डिंग व पोस्टर हटाएं।

 

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