चौमूं | सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना परिवादी भगवान सहाय सांखला को नही देने पर राज्य सूचना आयुक्त मोहन लाल लाठर ने जिला परिषद जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को गोविन्दगढ़ पंचायत समिति विकास अधिकारी के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत अनुशानात्मक कार्यवाही कर, कार्यवाही के परिणाम का अंकन उसके सेवा रिकोर्ड में करने के साथ पांच सौ रुपए शास्ति अधिरोपित करने के आदेश दिए हैं। कालाडेरा निवासी भगवानसहाय सांखला ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन 16 जनवरी 2021 को प्रस्तुत कर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति गोविन्दगढ़ से सूचना मांगी गई थी। वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में परिवादी ने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दर्ज करवाई गई। द्वितीय अपील के निर्णय 14 मार्च 2022 की पालना में प्रत्यर्थी पक्ष के द्वारा वांछित सूचना परिवादी को उपलब्ध नही करवाई गई। ऐसे में परिवादी की ओर से सूचना आयोग में परिवाद पेश किया गया। सांखला ने बताया कि सूचना आयोग को प्रत्यर्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति गोविन्दगढ़ द्वारा कोई अपीलोत्तर प्रेषित नही किया और न ही प्रत्यर्थी पक्ष सुनवाई के समय सूचना आयोग में उपस्थित हुआ। जिसको आयोग ने गंभीरता से लेते हुए प्रत्यर्थी को लापरवाही का घोतक माना तथा प्रत्यर्थी का यह कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रति उपेक्षा का प्रतीक है। इस प्रकार के कृत्य पर नाराजगी प्रकट करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को गोविन्दगढ़ पंचायत समिति के विकास अधिकारी के खिलाफ विभागीय नियमों के तहत अनुशानात्मक कार्रवाई कर, कार्रवाई के परिणाम का अंकन उसके सेवा रिकॉर्ड में करने के निर्देश दिए। साथ ही दोषी बीडीओ पर पांच सौ रुपए शास्ति अधिरोपित की गई। जिसकी दोषी प्रत्यर्थी के वेतन से वसूली कर सूचना आयोग में डिमाण्ड ड्रॉफ़्ट के जरीए 30 दिवस में भिजवाने के आदेश देते हुए निर्णय 16 सितम्बर 2023 को पारित किया।
